उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर रोड किनारे 230 लोगों को आवास के लिए जमीन आवंटित की थी। मामले में गलत आवंटन को लेकर शिकायतें हुई थीं। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट पर एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया था। सुनवाई के दौरान नौ माह पहले एडीएम कोर्ट ने आवंटन को गलत पाते हुए निरस्त कर दिया था। इस सब के बीच कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध निर्माण करा लिए थे। जो अभी भी इस जमीन पर काबिज हैं।सेहुद में मंदिर से सटी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 44 लोगों के खिलाफ बेदखली के तहत धारा-67 के तहत वाद दर्ज कराए गए हैं।
अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं इस मामले में कब्जेदारों को हटाने के लिए बेदखली की कार्रवाई भी की जानी थी। तहसील प्रशासन ने औरैया-दिबियापुर रोड से सटी इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करने का प्रयास भी किया था। यहां की गई प्लॉटिंग पर ट्रैक्टर चलवाया गया। वहीं, बन चुके 44 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने से छूट गए थे। अब इन अवैध निर्माण पर धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। नौ माह पहले हुए एडीएम के आदेश में सदर तहसील प्रशासन ने इस जमीन बने 44 अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए बेदखली के नोटिस जारी की है।


































