उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिबियापुर क्षेत्र में शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा ने बताया कि गृहकर की दरों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्ग पर पहले जहां एक रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से गृह कर देना होता था। वहीं अब इसे कम कर एक रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है। यानी कि एक हजार वर्ग फीट के मकान पर जहां पहले 1250 रुपये गृहकर की देनदारी बनती थी, वहीं अब यह 960 रुपये होगी। इसी तरह से गलियों में 1000 वर्ग फीट के मकान पर अब 750 रुपये की जगह 672 रुपये गृह कर देना होगा। उन्होंने बताया कि भवन में पार्किंग, ग्रीनरी की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा गृह स्वामी निर्धारित कर अदा करें और उनकी परिसंपत्तियां निर्विवाद रूप से नगर पंचायत के अभिलेख में दर्ज हों, इसके लिए अगले सप्ताह से सर्वे का काम शुरु कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा गृह स्वामी निर्धारित कर अदा करें और उनकी परिसंपत्तियां निर्विवाद रूप से नगर पंचायत के अभिलेख में दर्ज हों, इसके लिए अगले सप्ताह से सर्वे का काम शुरु कराया जाएगा।संशोधित गृहकर दरें भवन स्वामियों को राहत देंगी, साथ ही कॉमर्शियल भवन जैसे कि बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, गेस्ट हाउस आदि से तीन गुना तक गृहकर भी वसूला जाएगा।


































