उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने की बात कही गई है, लेकिन एफएसडीए के एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसका विकल्प नहीं मिला। ऐसे में विभाग ने नई रणनीति अपनाते हुए ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रपत्र को हर दुकानदार को अपनी दुकान पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम मिलने के मामले में नई रणनीति अपनाई गई है। दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के बजाय दुकान का नाम लिखा जाएगा। यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता है तो वह एप से जान सकेगा।
इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रपत्र जारी कर दिया है।इसमें लाइसेंस नंबर, दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी (यदि है तो) लिखा जाएगा। इस प्रपत्र में टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के तहत क्यूआर कोड लगा है। क्यू आर कोड को स्कैन करते ही ग्राहक पूरा विवरण दे सकेंगे। इसमें दुकानदार के नाम से ही अन्य सभी विवरण भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में ग्राहक फीडबैक दे सकेंगे।यूपी में होने जा रही कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली दुकानों में दुकानदार का नाम के बजाय दुकान का नाम स्पष्ट लिखना होगा। इसके लिए निर्देश जारी हो गए हैं।

































