चित्रकूट समाचार – वर्तमान समय बहुत ही अजीब है, लोगों को इतना क्रोध आता है की बिना सही बात समझे बिना आगे पीछे की सोचे कुछ भी कर जाते है, और परिणाम में उनका घर और जिसपे अपराध किया है उसका घर परिवार मुश्किल में आ जाता है, ऐसे ही एक अपराध में अभी आरोपी को सजा मिली है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मे सामान की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा करने से नाराज दुकानदार द्वारा युवक पर खौलता तेल डालना दुकानदार को महंगा पडा।
इस मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी अंडा विक्रेता को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सोमवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 18 जून 2015 को मानिकपुर निवासी नंद किशोर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा पंकज मानिकपुर के गांधी नगर निवासी मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता के यहां अंडा लेने गया था। इस दौरान अंडे की गुणवत्ता को लेकर पंकज ने सवाल खड़ा किया।
इस बात को लेकर अंडा विक्रेता नाराज हो गया और उसने पंकज पर दुकान से खौलता हुआ तेल उठाकर डाल दिया। जिससे उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया।पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद झुलसे युवक का चिकित्सीय परीक्षण कराया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोषी मन्नू उर्फ गणेश प्रसाद गुप्ता को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।


































