उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 मारुति शरण चौबे ने बताया कि इस मामले में फर्म से 40.5 लाख रुपये टैक्स और जुर्माना जमा कराया गया है। इस मामले में साईं एंटरप्राइजेज की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में धारा 129(1) ए में पारित करने का निर्देश दिया। उसी आदेश पर फर्म से 40.50 लाख रुपये जमा कराए गए।
स्टेट जीएसटी के सचल दल ने सुपारी की कैटेगरी बदलकर की जा रही टैक्स की चोरी को पकड़ा है। गुरुग्राम की साईं एंटरप्राइजेज ने 18 प्रतिशत टैक्स दायरे में आने वाली क्रश्ड सुपारी की जगह पांच फीसदी टैक्स वाली सुपारी का परिवहन कागजों में दिखाया, जबकि गाड़ी में क्रश्ड और बिना खुशबू वाली सुपारी का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही हे
































