उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बिधूना क्षेत्र की वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि एक अक्तूबर 2018 को रात 10 बजे वह अपने खेत में धान की फसल में पानी लगाने गया था। घर पर उसकी 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। रात करीब 11 बजे युवक अवनीश उसके घर में घुस आया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया।मामले में पीड़िता के पिता ने अवनीश के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर ने मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोर्ट ने जमा कराई गई धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिया। अवनीश को जिला कारागार इटावा भेजा गया है। कोर्ट ने अवनीश को दोषी करार दिया।औरैया। न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने बिधूना क्षेत्र में सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है।इसमें घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने पर युवक अवनीश को उम्रकैद की सजा दी। साथ ही उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है फ़िलहाल पुलिस मामले की रही है