उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दिबियापुर क्षेत्र में छह साल पहले एक नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने फैसला सुनाया।दिबियापुर क्षेत्र की निवासी वादी ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 29 मार्च 2019 की शाम पांच बजे उसकी 12 वर्षीय बहन बंबे के किनारे जानवरों के लिए चारा काटने गई थी।वहां रामऔतार निवासी औरया बहन से छेड़खानी करने लगे। शोर मचाने पर वह भाग निकले। रिपोर्ट दर्ज होने पर मेडिकल के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। मामले की विवेचना में विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने रामऔतार को दोषी करार दिया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने दोषी को सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को देने को आदेश दिया है। सजा पाए दोषी को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।शुक्रवार को दोषी 75 साल के बुजुर्ग रामऔतार को 20 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। फ़िलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है


































