उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दिबियापुर थाने में चार जून 2021 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी दो नाबालिग पुत्रियां ननिहाल में गई थीं। चार जून की शाम दोनों खेत पर गई थी। वहां पर पहले से ही रौनक राजपूत व अंकित शराब पी रहे थे। उन्होंने दोनों किशोरियों को अकेला देखकर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद किशोरियों से दोनों छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर दोनों लोगों ने धमकी दी। घर आकर पुत्रियों ने इसकी जानकारी नाना-नानी को दी।पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो के समक्ष चला।
दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने रौनक व अंकित को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोनों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।चार साल पहले दिबियापुर थानाक्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले दो लोगों को कोर्ट ने गुरुवार को चार-चार साल की कैद सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। फ़िलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है

































