उत्तर प्रदेश के चित्रकूट। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो भाइयों के साथ कुकर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
3 अगस्त 2015 को दोपहर को स्कूल में भोजनावकाश हुआ। इस दौरान बच्चे खेलने के लिए निकले। वहां मौजूद मऊ थाने के शिवपुर गांव के निवासी लाली निषाद ने उसके दोनों बेटों को लालच देकर स्कूल के समीप नाले के पास ले गया।वहां उसने बेटों के साथ कुकर्म किया। इसकी जानकारी बेटों ने घर आकर दी। जिसके बाद उसने मऊ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को गिरफ्तार किया।
इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को सजा सुनाई।

































