उत्तर प्रदेश के चित्रकूट। मानसिक रूप से कमजोर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी दिमागी रूप से कमजोर है।
वह अपनी दादी के साथ तीन सितंबर 2017 को पहाड़ के समीप अरहर के खेत में बछड़ा छोड़ने गई थी। उसकी दादी दो खेत दूर थी। इस दौरान आरोपी रज्जू उर्फ बंगाली ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। बाद में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने सजा व जुमाने का निर्णय सुनाया पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर की थी।

































