उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ढोंगी गुरु द्वारा अपने शिष्य की पत्नी के साथ जबरियन दुष्कर्म करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाती सिंह की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास व 13 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पति ने 29 जनवरी 2011 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पिछले 12 सालों से समता ग्रेनाइट में चौकीदार के पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी पिछले एक माह से बीमार है।उसका काफी इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिला, तो वह झाड़ फूंक का सहारा लिया। उसने अपने गुरु जनपद महोबा थाना खन्ना के ग्योंड़ी गांव निवासी दोषी शिवराम भगत को मध्य प्रदेश के बारीगढ़ से बुलवाया। बताया कि उसने आकर झाड़ फूंक की, तो कुछ आराम मिला।इससे उसे उन पर ज्यादा विश्वास हो गया। बताया कि वह 26 जनवरी को निमंत्रण करने चला गया। गुरु पर विश्वास करके उसे घर पर छोड़ दिया। बताया कि रात में उसकी पत्नी (पीड़िता) अपनी चारपाई पर सो रही थी। तभी जबरन उसे उठाकर अपनी चारपाई पर ले गया और दो बार दुष्कर्म किया।पीड़िता ने शोर मचाया तो कहा कि शोर मचाएगी, तो तेरे पति को तंत्र मंत्र द्वारा मार दूंगा और उसका मुंह दबा दिया। बताया कि आवाज सुनकर उसकी 12 वर्षीय पुत्री जग गई। जो सारा कुकृत्य देखती रही। जब सुबह चार बजे वह घर वापस लौटा, तो देखा कि उसकी पत्नी व बाबा दोनों साथ में लेटे थे।जब उसने पत्नी को चारपाई से उठाया तो वह रोते हुए सारी दास्तान उसे बताई। बताया कि जैसे ही लोगों को बताने के लिए वह बाहर गया, तो मौका पाकर वह पैदल भाग खड़ा हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि पुलिस ने दुष्कर्म सहित जानमाल की धमकी का मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। बताया कि अदालत ने दोषी शिवराम भगत को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित ने लोगों से ढोंगियों पर विश्वास न करने को कहा है। कहा कि पत्नी से सही इलाज कराएगा। पुलिस मामले की जांच मे जुटी हे