हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा श्योराज के सरकारी स्कूल में आत्महत्या करने वाली 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ भी हुई थी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक सुनील कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने सहित पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही प्रिंसिपल स्नेहलता पर भी पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम) एक्ट लगाया गया। आरोपी शिक्षक को देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।उधर, छात्रा की मौत के 22 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो सका। शनिवार को स्कूल की कुछ छात्राओं ने आरोपी शिक्षक पर छात्राओं को गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ग्रामीण माॅडल टाउन थाने में जमा हो गए थे। इससे पहले, शनिवार सुबह परिजनों ने प्रिंसिपल व एक अन्य शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से इन्कार कर दिया था। उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद ही परिजन शव लेने को राजी हुए। गौरतलब है कि शुक्रवार को 12वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के ही कमरे में चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि शिक्षक इतिहास विषय नहीं बदलने का दबाव बना रहा था। छात्रा के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक सुनील कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 305 व पॉक्सो (12) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने प्रिंसिपल व एक अन्य शिक्षक पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जांच के बाद प्रिंसिपल स्नेहलता के खिलाफ भी पॉक्सो (21) और जेजे एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही हे