उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मे अब रोडवेज में तैनात महिला परिचालकों को गर्भावस्था के दौरान फील्ड में काम करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान वह कार्यालय में लिपिकीय कार्य करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। परिवहन निगम ने एक मई को सभी जिला मुख्यालयों को यह आदेश पारित किया है। अलीगढ़ परिक्षेत्र की करीब 32 महिला परिचालकों इसका लाभ मिलेगा। अब महिला परिचालकों को गर्भावस्था में परिचालक की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। परिवहन निगम की ओर से सभी जिला मुख्यालयों को ये आदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला परिचालक की तैनाती बस पर नहीं की जाएगी। इसकी जगह उन्हें नौ माह तक कार्यालय में लिपिकीय कार्य के लिए रखा जाए। जिससे उन्हें इस अवस्था में परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी सेवाकाल में महिला परिचालक इस सुविधा का दो बार लाभ ले सकती हैं। इस व्यवस्था के तहत वह जब भी गर्भावस्था से वापस आएंगी, तो उन्हें फिर से परिचालक की कमान संभालनी पड़ेगी। महिला परिचालकों को अब गर्भावस्था के दौरान फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। नौ माह तक उनकी कार्यालय में तैनाती की जाएगी