उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 11 वर्षीय बालिका गांव में ही संचालित मान्यता प्राप्त मदरसे में सातवीं की छात्रा है। उसे कमासिन थाना क्षेत्र का निवासी साहिल (19) बहला फुसलाकर 30 जून को ले गया था। आरोपी युवक के मौसरे भाई की बालिका के गांव में ससुराल है।इससे उसका गांव आना-जाना था। आरोपी पहले उसे बांदा लाया, फिर पूना ले गया था। वहां उससे दुष्कर्म किया। पुत्री के लापता होने पर छात्रा के माता-पिता ने कोतवाली में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से पुलिस बालिका को बरामद करने के लिए दबिश दे रही थी।आरोपी के घर और रिश्तेदारी में दबिश दी। इस पर रिश्तेदारों ने आरोपी को बुलाया था। दबाव पड़ने पर आरोपी बालिका को लेकर नौ जुलाई को अपने मामा सिमौनी गांव निवासी अनवर के घर पहुंचा था। यहां उसके रिश्तेदार बालिका से निकाह की तैयारी कर रहे थे। निकाह पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे आरोप तभी सूचना पर बबेरू पुलिस ने छापा मारा। अनवर के घर में कमासिन थाना क्षेत्र के साडासानी गांव निवासी मौलवी मोहम्मद हसन उर्फ हारुन (37) निकाह पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मौलवी और आरोपी समेत वहां मौजूद आरोपी के रिश्तेदारों और अन्य को गिरफ्तार कर लिया। साडासानी गांव निवासी जान मोहम्मद (52), अब्दुल रशीद (45), रशीद अली (40), किसमतुन्ननिशा (46), शब्बीर उर्फ मुन्ना (48) सिरसीकला, महोबा के नफीस (21) को पकड़ा गया है। बबेरू इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने बताया कि सीओ राकेश सिंह के सामने बालिका को पेश कर धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराए गए। वन स्टाप सेंटर के सुपुर्द किया गय इसमें बालिका ने पूना ले जाकर दुष्कर्म का बयान दिया है। पीड़िता को जिला महिला अस्पताल स्थित वन स्टाप सेंटर के सुपुर्द किया गया है। बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। यहां उसके न्यायालय में बयान दिलवाए जाएंगे। बताया कि बालिका मदरसा की छात्रा है। उसकी मार्कशीट में उम्र 11 वर्ष अंकित पाई गई है। उन्होंने आरोपी साहिल, मौलवी मोहम्मद हसन उर्फ हारून, जान मोहम्मद, अब्दुल रशीद, रशीद अली, किसमतुन्ननिशां, नफीस, अनवर, शब्बीर उर्फ मुन्ना के खिलाफ किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट व नाबालिग के साथ निकाह का प्रयास करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही हे