उत्तर प्रदेश के कानपुर में तीन नाबालिग बच्चों को नशीले उत्पादों की बिक्री करने पर नौबस्ता पुलिस ने एक दुकानदार के खिलाफ बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी। इंस्पेक्टर नौबस्ता जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि भविष्य में भी नाबालिग को नशीला पदार्थ बेचने की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, नौबस्ता के हंसपुरम आवास विकास निवासी किशन वर्मा का बेटा 14 सितंबर की शाम करीब छह बजे मोहल्ले के ही चौथी कक्षा के छात्रों के साथ पास के ही एक पार्क में खेलने गया, लेकिन रात दस बजे तक वापस नहीं लौटा। इससे घर वालों को चिंता हो गई। अगले दिन उन्होंने नौबस्ता थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की, तो 16 सितंबर की शाम करीब पौने सात बजे की सीसीटीवी फुटेज में आवास विकास हंसपुरम निवासी नन्द किशोर अपनी दुकान पर बच्चों को सिगरेट बेचता दिखा। नियमानुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचना अपराध है। ऐसे में नंद किशोर के खिलाफ जेजे एक्ट 2015 की धारा 77 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, पुलिस का कहना है कि तीनों बच्चों की तलाश के लिए आसपास के और क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चूंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए उन्हें तलाशने में सीसीटीवी फुटेज का ही सहारा लिया जा रहा है।