उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले मे सजेती क्षेत्र के गांव कोटरा निवासी रामऔतार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके पुत्र अरविंद की पत्नी रूबी गांव के ही महेंद्र पाल के साथ चली गई थी। इस पर महेंद्र पाल व उसका भाई रंजिश मानने लगे थे। इसी के चलते 19 सितंबर 2011 की सुबह जब अरविंद गांव में लगे हैंडपंप से पानी भर रहा था तभी महेंद्र पाल अपने भाई पटवारी, जगदीश व रूबी देवी के साथ तमंचा लेकर मौके पर पहुंचा और उसे गोली मार दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफटीसी द्वितीय शिवानंद की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान रूबी देवी की मौत हो गई। वहीं, सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को महेंद्र पाल व पटवारी को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। पुलिस मामले की तह तक जाएगी मामले की छानबीन होगी