उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले मे संतोष कुमार कटियार ने बताया कि रसूलाबाद क्षेत्र के गांव जोतपुर निवासी रामसुंदर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने बेटी रेखा देवी की शादी 10 दिसंबर 2013 को मंगलपुर क्षेत्र के गांव जयलोटन पुरवा निवासी अशोक कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से पति अशोक कुमार, ससुर नारायण बाबू, सास राम कुमारी, देवर अजय कुमार व ननद अर्चना देवी ने दहेज में दो लाख रुपये व सोने की जंजीर की मांग की थी। यह मांग पूरी नहीं की तो सबी रेखा को प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद 12 मई 2018 को उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पति, सास, ससुर व देवर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि यादव की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर नारायण बाबू की मौत हो गई थी। अन्य आरोपियों पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बुधवार को पति को दोषसिद्ध होने पर आठ साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में सास व देवर को दोषमुक्त कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए आठ साल के कारावास की सजा सुनाई पुलिस मामले जांच कर रही हे
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