उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में अदालत ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते हुए साढ़े सात साल कारावास की सजा सुनाई है।धनंजय पांडेय व प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि बहन गुड्डन देवी की शादी घाटमपुर क्षेत्र के गांव देवसड़ निवासी अरविंद कुमार उर्फ डेलई के साथ की थी।शादी के कुछ वर्षों बाद बहनोई के किसी महिला से नाजायज संबंध हो गए। जिसका विरोध करने पर उसने बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया। 27 जनवरी 2016 को बहन ने अरविंद कुमार उर्फ डिलई को फोन पर महिला से बात करते हुए देखकर विरोध किया तो अरविंद कुमार ने भाई उदय व पिता कल्लू प्रसाद के साथ मिलकर बहन के गले में रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दी।पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए सात साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया