उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में ककवन क्षेत्र के एक गांव में हुई मासूम की हत्या की गयी थी जरैला पुरवा गांव निवासी रामबेटी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि जनवरी 2017 में उसने मेघ सिंह से दूसरी शादी की थी। शादी से पूर्व ही उसके दो बेटे व एक बेटी थी। शादी के दौरान ही मेघ सिंह से बच्चों की सही से देखभाल करने का वादा किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही वह बच्चों के साथ भेदभाव करने लगा। नौ अप्रैल 2017 को पति मेघ सिंह मारपीट के बाद साढ़े चार वर्षीय बेटी को लेकर कहीं चला गया। करीब पांच दिन बाद वह लौटा, लेकिन बेटी साथ में नहीं थी।मेघ सिंह व उसके पिता श्रीनिवास ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या में कोर्ट ने मंगलवार को सौतेले पिता और बाबा को दोषी करार दिया। इसके साथ सौतेले पिता को आजीवन कारावास व बाबा को तीन साल छह महीने की सजा सुनाई। मेघ सिंह को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, श्रीनिवास को तीन वर्ष छह माह कारावास की सजा सुनाई हे पुलिस मामले की जांच कर रही हे