कन्नौज समाचार उत्तर प्रदेश के कन्नौज मे चौधरियापुर गांव में हुए विवाद का है। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि दो अगस्त 2022 को चौधरियापुर में मेड़ के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए थे। वादी सुभाषचंद्र पुत्र प्यारेलाल गांव के ही सुरेश पुत्र सुक्खा के घर पर गया और मेड़ को लेकर बात करने लगा। इसी दौरान सुरेश व उनके बेटे विजय व राजू ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। राजू ने सिर पर लाठी-डंडों से हमला किया। उनका भाई लालजीत बचाने पहुंचा तो विजय ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह जख्मी होकर गिर गया।
जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा भेजा गया। बाद में लालजीत को कानपुर रेफर किया गया। चार दिन बाद छह अगस्त 2022 को सुभाष ने सुरेश, राजू व विजय के खिलाफ सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक उपनिरीक्षक सुनील चौधरी ने अदालत में चार्जशीट दायर की। इस मामले में सात गवाह पेश किए गए।
इसी मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) इंद्रजीत सिंह ने सुरेश व उनके बेटों राजू व विजय को दोषी करार दिया। मारपीट व अभद्रता में एक-एक साल की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना ल गाया। विजय को चाकू घोंपने का दोषी पाते हुए उसे सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही हे where is kannauj