हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ (कांगड़ा)। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में अब खुले में कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर अब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश डॉ. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य लोगों की उपस्थिति में हुई बैठक में जिलाधीश ने बीड़, क्योर, गुनेहड़ और चौगान पंचायतों के व्यावसायिक संस्थानों के संचालकों से कचरा निस्तारण संबंधी रिपोर्ट तलब की है।व्यावसायिक संस्थानों और किराये के कमरों में रहने वाले लोग अब निजी तौर पर कूड़े-कचरे का निस्तारण नहीं कर सकेंगे। अभी तक किस प्रकार से इसका निस्तारण कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें प्रशासन, पंचायत और साडा को उपलब्ध करवानी होगी। दोषी पाए जाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां तक कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तक रद्द किए जा सकते हैं।गौरतलब है कि इन पंचायतों में करीब आठ हजार की आबादी के अतिरिक्त के अतिरिक्त पांच हजार तिब्तियन और किराये के मकानों में रहने वाले लोग अलग से हैं। पर्यटन सीजन के दौरान पांच हजार से अधिक बाहरी लोग इन पंचायतों में दस्तक देते हैं। ऐसे में कचरे के निस्तारण की समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इस समस्या के हल के लिए ही जिलाधीश ने पहल करते हुए इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। एसडीएम देवी चंद ठाकुर ने बताया कि जिलाधीश के निर्देशों के तहत कचरे को खुले में फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।