झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने और उसके शव को जलाने के दोषी दो लोगों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने 23 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया था।पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में 11 नवंबर 1999 को चार आरोपियों ने लखन भुइयां नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पास के जंगल में ले गए और उसे जला दिया। वारदात के 23 साल बाद इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दो आरोपियों रामा भुइयां और कलुआ भुइयां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चार आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि एक फरार है। मामले में गिरफ्तार दो हत्यारों रामा भुइयां और कलुआ भुइयां के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया और दोनों दोषी करार दिए गए। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल और जेल में सजा काटनी पड़ेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य में बढ़ते अपराध के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस को 15 दिनों के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया। सोरेन ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में यह बयान दिया। बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाकर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सोरेन ने कहा, पिछले कुछ दिनों में राज्य में जघन्य अपराध सामने आए हैं और अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय कुमार सिंह, एडीजी (ऑपरेशन) संजय आनंद लाटकर, आईजी (ऑपरेशन) अमोल वी होमकर और पुलिस अधीक्षक (एटीएस) सुरेंद्र झा बैठक में शामिल थे।