झांसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के झांसी मे पुलिस थाने मे खड़े वाहन व नीलामी मे बिके हुए वाहनो का पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया हे थानों से नीलामी के बाद खरीदे जाने वाले वाहन का अब तुरंत पंजीकरण हो जाएगा। वाहन खरीदार को वाहन के पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग आज से नीलामी आदेश के आधार पर वाहन के पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर देगा। विभाग ने उच्च न्यायालय के आदेश पर नियमों में बदलाव किया है। अब तक नीलाम वाहनों के पंजीकरण के लिए वाहन की एनओसी, फाइनेंस, टैक्स बकाया, चालान की स्थिति, प्रदूषण व वाहन प्रमाण पत्र जरूरी होता है। कई बार नीलामी के बाद वाहन खरीदने वालों पर इतने कागजात नहीं होते। ऐसे में वाहन का पंजीकरण नहीं हो पाता।
प्रदेश के जिला चंदौली निवासी विकास कुमार ने लगभग एक साल पहले नीलामी में बिहार का वाहन (पिकअप) बीआर 24 बीजी 9431 खरीदा था। लगातार एक साल तक परिवहन कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी वाहन का पंजीकरण नहीं हो सका। इस पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परिवहन विभाग को दो सप्ताह के भीतर वाहन का पंजीकरण करने के आदेश दिए थे। इसके बाद परिवहन विभाग के अफसरों ने नियमावली को देखा तो उनके पसीने छूट गए। अब नियमों में बदलाव कर नीलाम वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान किया गया है। इसके तहत सिर्फ नीलामी के कागजों के देखकर ही वाहन का पंजीकरण कर दिया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत नीलाम वाहन पर किसी भी तरह का बकाया टैक्स और फाइनेंस की किस्त भरने की जिम्मेदारी मूल मालिक की ही होगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन मुख्यालय के अफसरों ने नीलाम वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था को आसान कर दिया है। नीलाम वाहनों को सिर्फ नीलामी आदेश और भुगतान की रसीद पर ही परिवहन कार्यालय में पंजीकृत कर दिया जाएगा। शुक्रवार से प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।