झारखंड उच्च न्यायालय ने बजरंग दल के नेता कमलदेव गिरि के रिश्तेदारों पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में राज्य पुलिस को उसके कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के एसपी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, जिन्होंने गिरि के शोक संतप्त रिश्तेदारों को कथित तौर पर पीटा था, जब वे प्रदर्शन कर रहे थे। गिरि की पिछले साल नवंबर में देसी बम फेंके जाने के बाद मौत हो गई थी। तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए उनके समर्थकों और रिश्तेदारों ने प्रदर्शन किया था गिरि के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन को हटाने के लिए कथित तौर पर बल प्रयोग किया और उनके साथ मारपीट की। वे इसमें शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना चाहते थे, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।





































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