उत्तर प्रदेश के हाथरस महायोजना 2021 में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाने के एसडीएम सदर आशुतोष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इसी आधार पर मोहता आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस को निरस्त किए जाने के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अलीगढ़ से संस्तुति की है। महायोजना 2021 को लेकर लहरा रोड क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग क्षेत्र में व्यवसायिक व औद्योगिक इकाई संचालित न करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद इस क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि संचालन की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी। एसडीएम सदर ने बताया कि संज्ञान में आया है कि लहरा रोड पर मोहता आयुर्वेद भवन प्रालि तहसील हाथरस पर व्यवसायिक/औद्योगिक ईकाई को लगातार जनरेटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश के क्रम में यह निर्देशों का उल्लघंन है। इस क्रम में माेहता आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकरण से संबंधित अभिलेखों को कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा न करने पर संचालक के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।एसडीएम ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी अलीगढ़ से इस स्थल का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस गेट को निर्देश दिए हैं कि संचालित इकाई का जनरेटर बंद कराकर नोटिस को तामील कराएं। संवाद पुलिस मामले की जांच कर रही हे