गोरखपुर समाचार उतर प्रदेश के गोरखपुर जिला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनंद ने बेलीपार थाना क्षेत्र के सरया निवासी शमशेर अली उर्फ गोलू को सात साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, घटना 24 दिसम्बर 2015 की है। पीड़िता अपनी बहन के साथ शौच के लिए गई थी। रास्ते में अभियुक्त शमशेर अली उर्फ गोलू ने पीड़िता को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जॉच कर रही है