उत्तर प्रदेश के फ़र्रुखाबाद ज़िले मे छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदन में अब छात्र-छात्राओं को पिता का आधार व पैनकार्ड देना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट से पिता की आय के मिलान के लिए यह कवायद शुरू की जा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में निर्धारित सीमा से अधिक आय पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के साथ ही अन्य वर्गों के छात्र-छात्राओं को वजीफा व शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार की ओर से दी जाती है। इसमें दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शुल्क भरपाई व छात्रवृत्ति की सुविधा मिलती है। हर साल जिले में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र इस सुविधा का लाभ उठाते आ रहे हैं। अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी भी योजना के लिए आवेदन कर देते हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से समाज कल्याण विभाग को आधार का ब्योरा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। विद्यार्थी जैसे ही आवेदन में पिता का आधार नंबर भरेगा, एक बॉक्स और खुलेगा, जिसमें स्थायी खाता संख्या (पैन) मांगा जाएगा। इससे मिलान हो सकेगा कि विद्यार्थी के पिता आयकर रिटर्न भरते हैं या नहीं। उनकी आय कितनी है। आय ज्यादा होने पर आवेदन पर आपत्ति लग जाएगी। आपत्ति का जवाब न मिलने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू ने बताया कि शासन की ओर से इस साल इसे ऐच्छिक व्यवस्था के तहत लागू किया जा रहा है।