उत्तर प्रदेश के इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौर ने दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करने के सात साल पुराने मामले में पति को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला साबित गंज निवासी इदरीश ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसने अपनी पुत्री सरबत आरा की शादी एक जनवरी 2014 को कयादत अली निवासी जबलपुर मध्यप्रदेश से की थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। परेशान होकर बेटी मायके आ गई। 25 सितंबर 2016 को कयादत अली उसके घर आया। उसने पुत्री के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। परिवार के लोगों के आ जाने पर वह भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। बाद में पुलिस ने कयादत अली के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंजू शाक्य की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कयादत अली को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा व 12 हजार का जुर्माना लगाया।