उत्तर प्रदेश के इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के एक पांच साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा सुनाई। उस पर चार हजार का जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 6 अगस्त 2018 को खेतों पर शौच क्रिया के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही लवकुश ने रास्ते मे उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर उसके साथ मारपीट के जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने इसकी शिकायत अपनी मां से की। मां जब लवकुश के परिवार वालों से शिकायत करने गई तो उक्त लोंगो ने उसके साथ मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस छानबीन के बाद लवकुश के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्य व गवाह के आधार पर कोर्ट ने लवकुश को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा सुनाई।