उत्तर प्रदेश के एटा। विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई के बाद युवक को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया। उसको दस साल के कारावास के साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अवागढ़ थाना पुलिस द्वारा थाना सकरौली के गांव लालपुर निवासी मोनू के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा गया। इसके अनुसार वादी ने 11 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 7 अप्रैल को उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री को घर से बहला फुसला कर ले गया।
बेटी घर में रखी नकदी और जेवर भी ले गई। आरोपी के पिता ने जल्द ही लड़की को वापस कराने का आश्वासन दिया, लेकिन 10 अप्रैल को उसके इन्कार करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लड़की को बरामद कर चिकित्सकीय परीक्षण कराया और बयान कराए। इससे दुष्कर्म की धारा की वृद्धि हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों, सबूतों के माध्यम से आरोप साबित होने पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने मोनू को दोषी करार देकर दस साल के कारावास व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।