उत्तर प्रदेश के एटा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। पांच साल के कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय शर्मा ने बताया कि मारहरा थाना पुलिस द्वारा महमूद नगरिया निवासी प्रभुदयाल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भेजा गया। जिसमें पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी ने 24 अक्तूबर 2017 को शाम 6 बजे एक घर में किशोरी को अकेला देखकर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। किशोरी की चीख पर आए लोगों को देखकर आरोपी घर की दीवार फांदकर भाग गया। मामले में पेश हुए गवाहों ने आरोपों को सही बताया। जबकि आरोपी की ओर से उसे झूठा फंसाया जाना बताया गया। ऐसे में दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने दोषी को पांच साल के कारावास व बीस हजार रुपया जुर्माने का आदेश दिया। जुर्माने में से आधी धनराशि पीड़िता को देने के लिए भी कहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही हे