एटा समाचार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में राजा का रामपुर थाना क्षेत्र में करीब आठ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी विनय शर्मा ने बताया कि रनवीर सिंह के खिलाफ 5 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके अनुसार 5 अगस्त की सुबह 7 बजे किशोरी नल पर पानी भरने गई थी। पास में ही रनवीर का मकान है। उसने किशोरी को घर बुलाया और बंदूक दिखाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बाद में किशोरी ने बयान दिए कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। रिपोर्ट दर्ज कराते समय वह लिख नहीं सकी थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद रनवीर के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। जहां पुलिस कर्मियों, चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक, किशोरी व उसके परिजन आदि के बयान दर्ज किए गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने रनवीर को दोषसिद्ध ठहराया। बताया कि उसे छह साल के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। यदि वह अर्थदंड अदा नहीं करता है तो तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही हे