चित्रकूट समाचार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में दोषी डाकू बरदानी कोली उर्फ बाबा को अदालत ने छह वर्ष सश्रम कारावास को सजा सुनाई है।11 हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा। दोषी पहले से जेल में बंद है। गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 11 जनवरी 2016 को बहिलपुरवा थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस टीम के साथ बदमाशों की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान जंगल में हुई मुठभेड में दस्यु गिरोह ने पुलिस टीम पर फायरिंग की।
जिसमें मानिकपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सकरौहा गांव के निवासी बरदानी उर्फ बाबा का नाम भी प्रकाश में आया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने इस मामले में दोषी डाकू बरदानी उर्फ बाबा को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही हे