उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में भीखमपुर के लेखपाल को जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की चाहत भारी पड़ गई। नायब तहसीलदार की जांच में दोषी पाए जाने पर एसडीएम ने शुक्रवार को उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय औरैया से संबद्ध रहेंगे। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुख से उठाया था। इस पर डीएम ने जांच के आदेश दिए थे।स्थलीय जांच में पाया गया एनएच-2 से प्रभावित भूमि मौके पर रिक्त है। इस पर विक्रेता के वारिस व क्रेता किसी का कब्जा नहीं है।
क्षेत्रीय लेखपाल नीलेश कुमार की पत्नी पूजा व अन्य व्यक्तियों ने गाटा संख्या 558 में 12 अगस्त 2021 को जमीन क्रय की थी, जबकि इससे पहले ही विक्रेता ने उस गाटा संख्या में अपने हिस्से की सारी जमीन बेच दी थी। इस मामले में बैनामा निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। खास बात यह रही कि क्षेत्रीय लेखपाल नीलेश कुमार के बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि का कय-विक्रय अनुमन्य नहीं है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम राकेश कुमार ने क्षेत्रीय लेखपाल नीलेश कुमार को दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया। एसडीएम राकेश कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।


































