उत्तर प्रदेश के औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सहायल थाना क्षेत्र के आठ साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में चार दोषियों को कैद की सजा सुनाई है। इस मामले की कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादिनी/ पीड़िता ने सहायल थाना में रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमें बताया कि 23 जुलाई 2015 की दोपहर लगभग 12 बजे वह एक फोटो स्टूडियो में अपनी फोटो लेने गई थी। तभी स्टूडियो के अंदर अंकित दीक्षित, वसीम व सोनू शर्मा उसको अकेला पाकर अश्लील हरकत करने लगे। इसी बीच अंकित की मां भी आ गईं, तो उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया। शोर सुनकर गांव के लोग आ गए तो सभी गाली व धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, मारपीट व छेड़खानी का मुकदमा लिखकर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने सभी दोषियों को सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने सभी को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोषी सोनू शर्मा, वसीम व अंकित दीक्षित निवासी सहायल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं माया को दो साल के कारावास से दंडित किया गया। दोहरे हत्याकांड में गवाही जारी औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को तत्कालीन थाना प्रभारी आलोक दुबे की गवाही जारी रही। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट संजय कुमार सिंह के समक्ष पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, रामू पाठक आदि उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन संतोष पाठक आदि कोर्ट में उपस्थित रहे। वादी के वकील रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आलोक दुबे की गवाही जारी है। कोर्ट ने शुक्रवार सुनवाई की अगली तारीख सात जुलाई की तारीख तय कर सभी आरोपियों को वापस जेल भेज दिया है। पुलिस मामले छानबीन कर रही हे