उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के औरैया। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम रविप्रकाश साहू ने थाना बिधूना में लिखवाए गए विद्युत अधिनियम व चोरी के मामले में आरोपित कोल्ड स्टोरेज के स्वामी की अग्रिम जमानत प्रर्थना पत्र निरस्त कर दिया। छह वर्ष पहले लिखाए गए उक्त मामले में विद्युत विभाग ने संचालक पर एक करोड़ 95 लाख रुपये व शमन शुल्क 36 लाख रुपये बकाया राजस्व दिखाते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया था।विभाग के अधिवक्ता भूकेश मिश्रा ने बताया कि थाना बिधूना में अवर अभियंता सुधीर सिंह गौतम ने रिपोर्ट लिखाई कि 24 अगस्त 2017 को सघन विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान बिधूना स्थित शीतगृह के निरीक्षण में विद्युत चोरी का मामला पकड़ा गया था। विभाग ने इस मामले में 1.95 करोड़ का राजस्व बकाया निकाला। जब कि कोल्ड स्टोरेज स्वामी ने आरोपों को निराधार बताते हुए जेनरेटर द्वारा कोल्ड स्टोरेज संचालन की बात कही। कोस्ड स्टोरेज स्वामी सारांश रतन यादव ने उक्त मामले में अग्रिम जमानत हके लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।अभियोजन व विद्युत विभाग के अधिवक्ता भूकेश मिश्रा ने जमानत का यह कहकर विरोध किया कि कोल्ड स्टोरेज स्वामी ने बकाया राजस्व का कोई भुगतान नहीं किया है।