उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले मे एक क्राइम का मामला सामने आया हे दिबियापुर थाना क्षेत्र के छह साल पुराने किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 13 जुलाई 2017 को उसकी 15 वर्षीय अनुसूचित जाति की पुत्री को गोपाल कहार बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने मोबाइल फोन पर यह धमकी भी दी थी कि रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे। दिबियापुर थाना पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त गोपाल कहार के खिलाफ नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म व हरिजन एक्ट के मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल की। इस गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड देने की बहस की मामले में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्च व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपाल कहार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही हे