उत्तर प्रदेश के एटा चुंगी से सटे सरोज नगर में कुलदीप ज्वेलर्स के घर एक करोड़ से ज्यादा की लूट व पत्नी की हत्या में अब हाईकोर्ट में अपील होगी। फरवरी माह में अपर सत्र न्यायालय द्वारा घटना के आरोपी बेटा-बहू सहित चारों आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष अपील की तैयारी कर रहा है। हालांकि मुकदमे में परिवार के सभी गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया था। मगर अभियोजन द्वारा अब अपील की तैयारी की जा रही है।घटनाक्रम के अनुसार, 19 फरवरी 2021 को दिनदहाड़े नौरंगाबाद स्थित कुलदीप ज्वेलर्स के स्वामी के घर में घुसकर लूट के दौरान उनकी पत्नी कंचन वर्मा की हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े इस घटना में एक करोड़ से ज्यादा का जेवरात जाने का उल्लेख कर कुलदीप ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया। मगर 24 घंटे में पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल सर्विलांस आदि की मदद से कुलदीप के बेटे योगेश उर्फ राजा, उसकी कथित पत्नी सोनम उर्फ चित्रा व सहेली शेहजल चौहान व शेहजल के प्रेमी तनुज को गिरफ्तार कर घर से लूटा गया एक करोड़ से अधिक का माल बरामद किया था।चार्जशीट में पुलिस की ओर से जो 9 गवाह बनाए गए, उनमें से परिवार के 5 गवाह में वादी पिता, बुआ, बुआ का बेटा व दो अन्य परिजन थे। वे सभी पक्षद्रोही हो गए और पुलिस की कहानी के साथ खड़े नहीं हुए। हालांकि अभियोजन के साक्ष्य भी न्यायालय में रखे गए। मगर गवाहों के पक्षद्रोही होने के आधार पर 27 फरवरी को न्यायालय ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया। मगर अब इस मामले में अभियोजन अध्ययन व पुलिस के ठोस साक्ष्यों को आधार बताते हुए अपील की तैयारी की जा रही है।