अलीगढ़ समाचार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में अकराबाद क्षेत्र में किशोरी संग सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में दो भाइयों को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ में 25-25 हजार रुपये जुर्माना तय किया है। इसमें से 40 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने होंगे। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने सुनाया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 18 जुलाई 2018 की शाम करीब साढ़े सात बजे की है। वादी मुकदमा के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी पड़ोसी के घर शादी में गई थी। वहां गांव का युवक मिला। उसने कहा कि तुम्हें सीटू किसी काम से बुला रहा है। किशोरी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और वहां जाने लगी।
तभी रास्ते में सीटू व उसका भाई जीतू मिले, जो उसे बहन बोलते थे। दोनों ने किशोरी को जबरन पकड़ लिया। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी बदहवास हालत में घर आई और पिता को बताया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर फैसला सुनाया गया है। पुलिस मामले की जॉच कर रही है